बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, CAA के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले गद्दार नहीं: प्रेस रिव्यू

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र के बीड में विरोध प्रदर्शन की अनुमति के मामले में एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट के दिए आदेश को पलटते हुए कहा है कि किसी को सिर्फ़ इसलिए राष्ट्र-विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो किसी क़ानून का विरोध करना चाहता है.



कोर्ट के दो जजों की डिवीज़नल बेंच ने कहा कि किसी विरोध को सिर्फ़ इसलिए रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो सरकार के ख़िलाफ़ है.


बीड में रहने वाले 45 वर्षीय इफ्तिख़ार शेख़ ने बीते महीने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए पुलिस से इजाज़त मांगी थी. एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट के एक आदेश के हवाला देते हुए पुलिस ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद इफ्तिख़ार ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.


अख़बार कहता है कि कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर लोगों को लगता है कि कोई ख़ास क़ानून उनके अधिकारों पर हमला है तो वे अपने हकों की रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम नहीं तय कर सकते कि अधिकारों के पालन के कारण कानून व्यवस्था की समस्या होगी या नहीं.