आयकर विभाग का कहना है कि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए आख़िरी तारीख़ 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा.
सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है. ऐसे में विभाग का कहना है कि दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है. हालांकि दोनों दस्तावेज़ों को 31 मार्च के बाद भी लिंक किया जा सकेगा.
लेकिन इस तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक करने पर वह उसी दिन से सामान्य माना जाएगा जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा.
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आधार पैन लिंक करने की ऑनलाइन सुविधा दी है. साथ ही अगर कोई ये देखना चाहे कि उसका आधार और पैन लिंक हुए हैं या नहीं तो वो भी आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है.